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एसआई-भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने सरकार को 15 मई तक फैसला लेने का अंतिम मौका दिया | New PaperDoll

एसआई-भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने सरकार को 15 मई तक फैसला लेने का अंतिम मौका दिया

एसआई-भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने सरकार को 15 मई तक फैसला लेने का अंतिम मौका दिया

जयपुर में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 का मामला अब भी उलझा हुआ है। दो महीने बीत जाने के बावजूद सरकार कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है। आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि सरकार अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है।

कैबिनेट सब कमेटी की होगी बैठक

एएजी ने अदालत को बताया कि इस मामले में 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। इसलिए सरकार को जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर जस्टिस समीर जैन की अदालत ने कहा कि कोर्ट सरकार को एक अंतिम मौका दे रही है। सरकार को 15 मई तक अपने फैसले से अवगत कराना होगा, अन्यथा अदालत मामले में सुनवाई के बाद स्वयं फैसला देगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले ही 21 फरवरी को सरकार को एसआई भर्ती को लेकर फैसला लेने के लिए दो माह का समय दिया था, जो अब समाप्त हो चुका है।

ईडी दो आरोपियों से करेगी पूछताछ

एसआई भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी प्रविष्टि हो चुकी है। ईडी ने पहले ही एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज कर ली थी। आज की सुनवाई में ईडी की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने बताया कि ईडी मामले में प्राथमिक रूप से जांच करने के लिए सहमत है। उन्होंने कहा कि मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों – हर्षवर्धन कुमार मीणा और राजेन्द्र यादव से पूछताछ के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसकी अनुमति पीएमएलए कोर्ट से मिल गई है।

फील्ड पोस्टिंग पर लगी है रोक

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने वर्ष 2021 में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के चलते सरकार ने जांच विशेष अभियान दल (एसओजी) को सौंपी थी। एसओजी ने इस मामले में ट्रेनी एसआई सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस घटनाक्रम के बाद भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी के आदेश से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी को आदेश जारी करते हुए भर्ती में फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जो आज भी जारी है।

दोनों पक्षों के अलग-अलग तर्क

इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार और ट्रेनी एसआई भी पक्षकार हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी, सभी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर, ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे सब इंस्पेक्टर्स का कहना है कि पेपर लीक में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं। ऐसे में अगर भर्ती रद्द होती है, तो उनके साथ अन्याय होगा। अब सभी की नज़रें 15 मई पर टिकी हैं, जब सरकार को अपना फैसला सुनाना होगा या फिर हाईकोर्ट स्वयं इस मामले में फैसला सुनाएगी।

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