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हाईकोर्ट ने रोका प्रोफेसर इंटरव्यू, RPSC बदलाव से 200 भर्ती अटकी | New PaperDoll

हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इंटरव्यू पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। यह फैसला आरपीएससी (RPSC) द्वारा भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में किए गए बदलाव के चलते लिया गया है। इस फैसले के बाद 200 पदों की भर्ती अटक गई है, जिससे उम्मीदवारों में निराशा है।

भर्ती प्रक्रिया के बीच में बदले गए नियम

RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए कुछ नए नियम लागू किए थे। कई उम्मीदवारों ने इन बदलावों को अनुचित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद इंटरव्यू प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है।

उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया

भर्ती प्रक्रिया में अचानक किए गए बदलावों से उम्मीदवारों में नाराजगी है। उनका कहना है कि परीक्षा पास करने के बाद नियमों में बदलाव करना गलत है और इससे मेरिट में आने वाले छात्रों को नुकसान होगा।

क्या होगा आगे?

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब RPSC को अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट अगली सुनवाई में तय करेगा कि इंटरव्यू दोबारा होंगे या नहीं। जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी।

निष्कर्ष

यह फैसला उम्मीदवारों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वे लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं, जिससे तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी।

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