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जयपुर हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पर सूचना आयोग के जुर्माने पर लगाई रोक | New PaperDoll

जयपुर हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पर सूचना आयोग के जुर्माने पर लगाई रोक

जयपुर, 5 मई 2025: जयपुर हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पर राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाए गए 10 हजार रुपये के जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाईकोर्ट ने सूचना आयोग से इस मामले में जवाब भी मांगा है।

मामले की पृष्ठभूमि

आवेदक ऋतु चौधरी ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से एक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इसमें उनके और अन्य अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड तथा साक्षात्कार के अंकों का विवरण शामिल था। यूनिवर्सिटी ने यह सूचना देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ऋतु ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने यूनिवर्सिटी को सूचना देने का आदेश दिया था।

आयोग के निर्देश पर यूनिवर्सिटी ने आवेदक को उनकी व्यक्तिगत सूचना तो दे दी, लेकिन अन्य अभ्यर्थियों की जानकारी साझा करने से मना कर दिया। इसके बाद सूचना आयोग ने यूनिवर्सिटी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और राज्य सरकार को मामले की जांच के निर्देश दिए।

यूनिवर्सिटी का पक्ष

यूनिवर्सिटी की ओर से वकील हिमांशु ठोलिया ने हाईकोर्ट में पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि आरटीआई कानून की धारा 8 और 11 के तहत किसी तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत सूचना बिना उनकी सहमति के साझा नहीं की जा सकती। यूनिवर्सिटी ने अन्य अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर उनकी सहमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जानकारी साझा करने से मना कर दिया। वकील ने यह भी कहा कि कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के तहत संचालित होता है और यह राज्य सरकार के अधीन नहीं है। इसलिए, सूचना आयोग का राज्य सरकार को जांच के लिए निर्देश देना गलत है।

हाईकोर्ट का निर्णय

जयपुर हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के तर्कों को सुनने के बाद सूचना आयोग के जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आयोग को इस मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला अब आगे की सुनवाई के लिए लंबित है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। हालांकि, इस कानून में कुछ छूट भी हैं, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी या तीसरे पक्ष की सूचना, जिसे बिना सहमति के साझा नहीं किया जा सकता।

नोट: यह लेख सार्वजनिक जानकारी और समाचार स्रोतों पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें।

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