हाईकोर्ट का आदेश और FIR की स्थिति
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया।
न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को आदेश दिया कि वे तत्काल FIR दर्ज करें और उचित कार्रवाई करें। हालांकि, कोर्ट के आदेश के बावजूद, अभी तक मंत्री पर FIR दर्ज नहीं की गई है।
इंदौर ग्रामीण डीआईजी का बयान
इस मामले में इंदौर ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल का कहना है कि “फिलहाल हमारे पास आदेश नहीं आए हैं। आदेश प्राप्त होते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।”
मंत्री विजय शाह ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था, जहां उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। हालांकि, यह वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ।
हाईकोर्ट के आदेश का विवरण
हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत अपराध सिद्ध होते हैं:
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करती है।
- BNS की धारा 192, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है।
न्यायालय ने कहा, “इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को आकर्षित करता है।”
अवमानना कार्यवाही की चेतावनी
अदालत ने निर्देश दिया कि FIR आज शाम तक दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा अगले दिन जब मामला सूचीबद्ध होगा, तो न्यायालय पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर विचार कर सकता है। न्यायालय ने इस मामले को 15 मई 2025 की सूची में सबसे ऊपर रखने का आदेश दिया है।
विजय शाह का विवादित बयान
मंत्री विजय शाह ने अपने भाषण में कहा था, “उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी।”
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
हाईकोर्ट के आदेश के बाद, कांग्रेस ने विजय शाह पर केस दर्ज करने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि विजय शाह को भाजपा से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए।
भाजपा का एक्शन
मंत्री शाह के बयान से नाराज पार्टी आलाकमान ने उन्हें प्रदेश मुख्यालय बुलाया। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बुलावे पर मंत्री पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां संगठन महामंत्री ने उन्हें फटकार लगाई। सूत्रों के अनुसार, शाह ने माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन दिया है।
विजय शाह की सफाई
वीडियो वायरल होने के बाद, मंत्री विजय शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, “प्रधानमंत्री ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। मेरे भाषण को अलग संदर्भ में न देखें। कुछ लोग इसे अलग संदर्भ में देख रहे हैं। वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने पूरी ताकत से सेना के साथ मिलकर काम किया है।”

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