PF निकासी में क्रांति: कैंसिल चेक और अप्रूवल की जरूरत खत्म, EPFO ने बदले नियम
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF अकाउंट से पैसे निकालने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को EPFO ने निकासी प्रक्रिया को बनाया आसान के तहत कई राहतें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पैसे निकालते वक्त कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, UAN में बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी की अनिवार्यता भी हटा दी गई है।
आधार OTP से होगी वेरिफिकेशन
नई व्यवस्था में कर्मचारी अपने आधार OTP के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड को वेरिफाई कर सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को X पर इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कदम EPFO के 7.7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए फायदेमंद होगा। EPFO ने निकासी प्रक्रिया को बनाया आसान का मकसद कर्मचारियों को तेज और परेशानी मुक्त सेवा देना है।
पुरानी vs नई प्रक्रिया: क्या बदला?
पहले बैंक सीडिंग के लिए कर्मचारियों को एम्प्लॉयर की मंजूरी लेनी पड़ती थी। वित्त वर्ष 2024-25 में 1.3 करोड़ लोगों ने बैंक सीडिंग की रिक्वेस्ट दी, लेकिन इसमें औसतन 13 दिन की देरी होती थी। करीब 14.95 लाख रिक्वेस्ट्स पेंडिंग पड़ी थीं। अब नई प्रक्रिया में यह झंझट खत्म हो गया है। कर्मचारी खुद आधार OTP से अपने बैंक खाते को UAN से लिंक कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
बैंक सीडिंग का मतलब क्या है?
बैंक सीडिंग वह प्रक्रिया है, जिसमें कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को बैंक खाते से जोड़ता है। इसके बाद EPFO सीधे आपके खाते में PF की रकम, पेंशन या ब्याज ट्रांसफर करता है। EPFO ने निकासी प्रक्रिया को बनाया आसान के तहत अब यह काम बिना किसी बिचौलिये के हो सकेगा।
मई 2024 से चल रहा था प्रयोग
EPFO ने कैंसिल चेक और पासबुक की जरूरत को खत्म करने का ट्रायल 28 मई 2024 से शुरू किया था। यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था, जिससे 1.7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ। अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस बदलाव से क्लेम सेटलमेंट का समय भी घटकर सिर्फ 3 दिन रह गया है।
UPI और ATM से भी निकाल सकेंगे पैसा
इससे पहले, श्रम मंत्रालय की सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने बताया था कि मई या जून 2025 तक कर्मचारी UPI और ATM से भी PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी सीमा 1 लाख रुपये तक होगी। इसके लिए EPFO एक खास ATM कार्ड जारी करेगा, जो PF अकाउंट से जुड़ा होगा। EPFO ने निकासी प्रक्रिया को बनाया आसान का यह हिस्सा कर्मचारियों को तुरंत फंड्स उपलब्ध कराने में मदद करेगा। UPI से बैलेंस चेक करने की सुविधा भी मिलेगी।
निकासी के नियम और टैक्स
अगर आपकी नौकरी चली जाती है, तो 1 महीने बाद आप PF का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। बाकी 25% दो महीने बाद निकाला जा सकता है। टैक्स की बात करें, तो 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद PF निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन 5 साल से पहले 50 हजार से ज्यादा निकालने पर 10% TDS कटेगा। बिना पैन के यह 30% होगा। हालांकि, फॉर्म 15G/15H जमा करने पर TDS से छूट मिल सकती है।
आगे क्या?
EPFO ने निकासी प्रक्रिया को बनाया आसान के जरिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। 120 से ज्यादा डेटाबेस को जोड़कर 95% क्लेम्स को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। इसका लक्ष्य कर्मचारियों को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देना और प्रक्रिया को तेज करना है। आने वाले दिनों में और सुधारों की उम्मीद है।
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