सैफ अली खान पर हमले का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। आरोपी ने कोर्ट में कहा है कि वह इस मामले में पूरी तरह से बेगुनाह है। उसने दावा किया कि उस पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे झूठे हैं और उसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है।
आरोपी शरीफुल इस्लाम शेहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर उर्फ विजय गोपाल दास ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि शरीफुल इस्लाम ने कोई अपराध नहीं किया है और एफआईआर झूठी है.
आरोपी ने कोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल कर दी है। कोर्ट इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। पुलिस ने इस केस में आरोपी को गिरफ्तार किया था और उस पर IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने सैफ अली खान पर हमला करने की कोशिश की थी। वहीं आरोपी का कहना है कि सैफ पर हमले का आरोप गलत है और वह इस मामले में फंसा दिया गया है।
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